होटल या गेस्ट हाउस व्यवसाय शुरू करने से पहले जान लें ये महत्वपूर्ण नियम और कानून।
अगर आप करना चाहते हैं होटल या गेस्ट हाउस का बिज़नेस तो जान लें ये महत्वपूर्ण बातें।
आज के इस बदलते दौर में होटल व्यवसाय ने अच्छी पहचान बना ली है। अब होटल और गेस्ट हाउस व्यवसाय में भी बदलाव आया है और इस व्यवसाय ने भी ऑनलाइन बिज़नेस में अपनी भागीदारी बढ़ाई है। ऑनलाइन होटल या गेस्ट हाउस उपलब्ध कराने के लिए मार्किट में बहुत सारी ऑनलाइन कंपनियां आ चुकी हैं जैसे Oyo Rooms , Airbnb , Makemytrip, Goibibo और अन्य बहुत सारी कंपनियां इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। पहले सिर्फ होटल और गेस्ट हाउस ही किसी गेस्ट को अपने यहाँ ठहरने की सुविधा देते थे मगर आज इन ऑनलाइन कंपनियों के कारण कोई भी व्यक्ति जिसके पास ठहराने के लिए जगह उपलब्ध है वही अपनी प्रॉपर्टी को इन कंपनियों में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और काम शुरू कर देते हैं मगर इस व्यवसाय से जुडे महत्वपूर्ण नियम और कानून के बारे में अनजान रह जाते हैं और जिसकी वजह से बाद में पछताना पड़ सकता है।
1 - गेस्ट हाउस और होटल का सराय एक्ट के अंतर्गत पंजीकरण
जैसा की नाम से ही पता लग रहा है की जिस प्रॉपर्टी और गेस्ट हाउस पर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं वह सराय एक्ट के अंतर्गत पंजीकरण होना चाहिए और यदि अभी तक पंजीकरण नहीं है तो करवाना चाहिए क्योंकि जब तक आपके पास किसी गेस्ट को ठहराने की अनुमति नहीं होगी तब तक आप किसी गेस्ट को अपने यहाँ नहीं ठहरा सकते। इसके लिए आपको अपने शहर के प्रशासक से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना होगा।
2 - अपने एरिया के पुलिस स्टेशन से अनुमति
इसके बाद आपको अपने एरिया के पुलिस स्टेशन से अनुमति लेनी होगी जिसकी एक पूरी प्रिक्रिया है।इसके लिए आपको कुछ ओपचारिकताएं करनी होंगी और सम्बंधित होटल, गेस्ट हाउस प्रॉपर्टी के कागजात के साथ फाइल बना कर देनी होगी जिसके बाद पुलिस टीम मोके पर आकर मुआयना करेगी और आवश्यक दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करेगी और यदि सभी ओपचारिकताएं पूरी हैं तो पुलिस अनुमति पत्र जारी कर देगी और एक विजिटर रजिस्टर सत्यापित करके देगी जिसमे सभी विजिटर का रिकॉर्ड रखना होगा।
3 - FRRO डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन
इसके बाद आपको FRRO डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और वहां से आपको एक यूजर id और पासवर्ड जारी किया जायेगा। इसकी भी एक अलग से प्रकिया है जिसका पालन किया जाता है। यदि आपके यहाँ कोई विदेशी गेस्ट ठहरता है तो आपको उसकी सभी सम्बंधित जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर भरनी होगी जिसके लिए आपको यूजर id और पासवर्ड जारी किया जाता है।
FRRO डिपार्टमेंट में प्रत्येक विदेशी गेस्ट की जानकारी देनी होती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण नियम और कानून है और प्रत्येक होटल और गेस्ट हाउस चलाने वाले को इसका पालन अनिवार्य है।
अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके या लॉगिन करके देख सकते हैं।
https://indianfrro.gov.in4 - फायर डिपार्टमेंट से NOC
इन सबके लिए आपको फायर डिपार्टमेंट से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा जिसे NOC सर्टिफिकेट कहते हैं और अग्निशामक यन्त्र रखने होंगे और अन्य सभी सम्बंधित नियमों का पालन करना होगा।
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